कल से इन चीजों को मिली छूट, 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल: डीएम जसजीत कौर

  • 4 years ago
शामली। कोरोना महामारी को लेकर जारी लाॅक डाउन में शासन के छूट संबंधी निर्देशों के बाद डीएम जसजीत कौर ने गाइडलाइन जारी कर दी है। आगामी 8 जून से प्रथम चरण में जिले में सभी धार्मिक स्थलों, पूजास्थलों, होटल, रेस्टोरेंट को सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाइजेशन, फेस मास्क, ग्लव्स एवं कोरोना प्रोटोकाल के अनुसार शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है। वहीं बाजार में सभी प्रकार की दुकानें प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक खोली जा सकेंगी लेकिन रविवार को साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी और रविवार को केवल दूध, दवा एवं सब्जी की दुकानें ही खुलेंगी। दुकानों पर सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं भारत सरकार के निर्देशों के बाद ही जुलाई माह में जिले के स्कूल, कालेजों, कोचिंग सेंटरों के खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा सिनेमा हाॅल, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क आदि अभी अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट जोन में सभी गतिविधियां फिलहाल प्रतिबंधित रहेंगी तथा आवश्यक वस्तुओं एवं अन्य सेवाओं में लगे लोगों को ही जाने की अनुमति होगी। सोमवार को डीएम जसजीत कौर द्वारा कोरोना महामारी को लेकर जारी लाॅक डाउन में प्रदेश सरकार के छूट संबंधी निर्देशों के बाद जिले में गाइडलाइन जारी कर दी है। डीएम जसजीत कौर ने बताया कि आगामी 8 जून से प्रथम चरण में जिले में सभी धार्मिक स्थलों, पूजा स्थलों, होटल, रेस्टोरेंट को सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाइजेशन, फेस मास्क, ग्लब्स एवं कोरोना प्रोटोकाल के अनुसार शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है। वहीं बाजार में सभी प्रकार की दुकानें प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक खोली जाएगी,लेकिन रविवार अवकाश रहेगा।

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